आज FII के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मैरिटल रेप यानि वैवाहिक बलात्कार की। उस अपराध की जो शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है पर उसे उसकी कोई सज़ा नहीं मिलती। आइए जानते हैं कैसे? पितृसत्तात्मक मूल्यों पर आधारित शादी की संस्था के तहत हमारे देश में मैरिटल रेप आज भी कानूनी रूप से वैध है। सरकार और समाज की तरफ से दिए जाने वाला यह तर्क कि कि मैरिटल रेप को अपराध घोषित कर देने से शादी और परिवार की संस्था खतरे में पड़ जाएगी एक बेतुका है। घर के बंद दरवाज़ों के पीछे होने वाला शारीरिक शोषण अपराध है, क्राइम है। सिर्फ इसलिए कि शोषणकर्ता महिला का पति है इसलिए उसे अपराधी नहीं कह सकते!! इस पर सोचने की ज़रूरत है