लैंगिक हिंसा किसी भी समाज के लिए भारी आर्थिक नुकसान लाती है। साथ ही यह हिंसा शिक्षा, रोज़गार और नागरिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव गरीबी में कमी को कम करता है। इसके परिणामस्वरूप रोज़गार और उत्पादकता में कमी आती है, और यह सामाजिक सेवाओं, न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य देखभाल एजेंसियों और नियोक्ताओं से संसाधनों को बाहर करता है।
इंटिमेट पार्टनर वॉयलेंस की वार्षिक लागत संयुक्त राज्य अमेरिका में $5.8 बिलियन और कनाडा में $1.16 बिलियन आंकी गई थी। ऑस्ट्रेलिया में, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा पर प्रति वर्ष अनुमानित रूप से $11.38 बिलियन का खर्च आता है। अकेले घरेलू हिंसा पर इंग्लैंड और वेल्स में लगभग $32.9 बिलियन का खर्च आता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की लागत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2 प्रतिशत हो सकती है। यह कनाडा की अर्थव्यवस्था के आकार के लगभग 1.5 ट्रिलियन के बराबर है। इसके अलावा, शोध के निष्कर्षों से पता चलता है कि घरेलू और अंतरंग साथी हिंसा अधिक मौतों का कारण बनती है।
लैंगिक हिंसा दुनिया के सबसे व्यापक, लगातार और विनाशकारी मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। महिलाओं के खिलाफ लैंगिक हिंसा वैश्विक स्तर पर मौजूद है। शोध से पता चलता है कि अंतरंग साथी हिंसा का सामना करनेवाली महिलाओं को आकस्मिक और अंशकालिक काम में अधिक संख्या में कार्यरत किया जाता है, और उनकी कमाई उन महिलाओं की तुलना में 60 प्रतिशत कम होती है, जो ऐसी हिंसा का अनुभव नहीं करती हैं।
वैश्विक आधार पर संयुक्त राष्ट्र संगठन हो या देश की सरकार सब लैंगिक हिंसा को ख़त्म करना चाहते हैं। लगभग 150 से अधिक देशों ने लैंगिक हिंसा और घरेलू हिंसा पर कानूनों को अपनाया है। हालांकि, अक्सर इन कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा और न्याय तक पहुंच और उनकी पूरी क्षमता की उपलब्धि को सीमित कर देता है। इन सबके बावजूद भी, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को पर्याप्त रूप से रोकने और उसका जवाब देने, सर्वाइवर की रक्षा करने और दण्डमुक्ति की संस्कृति को खत्म करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की ज़रूरत है।
आंकड़े बताते हैं कि विश्व स्तर पर, तीन में से एक महिला व्यक्तिगत रूप से हिंसा का अनुभव करती है। यह दुनिया के सबसे खराब मानवाधिकारों के हनन में से एक है और एक महिला के स्वास्थ्य, आय, रिश्ते, शिक्षा, परिवार, उसके समुदाय में भाग लेने की क्षमता और भविष्य में हिंसा का सामना करने की संभावना सहित उसके जीवन के हर पहलू को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक महिला जो अपने जीवन में घर, बाहर, ऑफिस में, सडकों पर हिंसा झेलती है, फिर चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो उस महिला से कैसे एक स्वस्थ और सफल जीवन जीने की आशा की जा सकती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठऩ और उनके भागीदार संगठन के नये आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा विनाशकारी रूप से व्याप्त है और खतरनाक रूप से कम उम्र में शुरू होती है। अपने जीवनकाल में, 3 में से 1 महिला, लगभग 736 मिलियन, एक अंतरंग साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा या गैर-साथी से यौन हिंसा का सामना करती है – एक संख्या जो पिछले एक दशक में काफी हद तक अपरिवर्तित रही है। यह हिंसा घरों में कम उम्र से ही शुरू हो जाती है: 4 में से 1 युवा महिला (15-24 वर्ष की आयु) जो किसी भी एक रिश्ते में रही है, वह अपने अंतरंग साथी द्वारा हिंसा का अनुभव कर चुकी होती है, जब तक वे बीस बरस की उम्र तक पहुंचती हैं। उस महिला से कैसे एक स्वस्थ और सफल जीवन जीने की आशा की जा सकती है।
दुनियाभर के आंकड़े इस संकट की गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
- 35 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवनकाल में शारीरिक और/या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
- वैश्विक स्तर पर, महिलाओं की 47 प्रतिशत हत्याएं अंतरंग साथी या परिवार के सदस्य द्वारा की जाती हैं, जबकि पुरुषों की हत्या 6 प्रतिशत से कम होती है।
- जबरन श्रम के पीड़ितों में 55 प्रतिशत और यौन शोषण के पीड़ितों में 98 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- विश्व स्तर पर, अनुमानित 200 मिलियन महिलाओं और लड़कियों का खतना 30 देशों में हुआ है और 700 मिलियन की शादी बच्चों के रूप में हुई थी (250 मिलियन 15 वर्ष की आयु से पहले)।
महिला के विरुद्ध हिंसा उनके काम को कैसे प्रभावित करती है?
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का उनकी काम करने की क्षमता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सर्वाइवर को अक्सर कार्यस्थल में, घर पर और उसके आसपास निशाना बनाया जाता है। महिलाएं लैंगिक हिंसा के परिणामस्वरूप आघात, तनाव, चिंता और अवसाद का अनुभव करने की रिपोर्ट करती हैं। वे कार्यस्थल में उचित समर्थन पाने के लिए संघर्ष करती हैं। महिलाओं के विरूद्ध यह हिंसा सर्वाइवर की पुरुषों के साथ काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करती है, खासकर उन स्थितियों में जहां मौजूदा लिंग या शक्ति असंतुलन है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में अंतरंग साथी हिंसा की प्रत्येक घटना के लिए महिलाएं औसतन कम से कम पांच पेड वर्किंग डे का भुगतान खो देती हैं। इस तथ्य का मतलब यह है कि हर बार हिंसा की घटना होने पर प्रभावित महिला को उसके वेतन का 25 प्रतिशत कम मिलेगा।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा न केवल सर्वाइवर और उनके परिवारों के लिए विनाशकारी है, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक नुकसान को भी बढ़ाती है। कुछ देशों में, महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन देशों के सकल घरेलू उत्पाद के 3.7% तक नुकसान करता है। यानी अधिकांश सरकारें अपने देश की शिक्षा पर जितना खर्च करती हैं, उससे दोगुने से भी अधिक। इस मुद्दे को हल करने में विफलता भी भविष्य के लिए नुकसान है। कई अध्ययनों से पता चला है कि हिंसा के साथ बड़े होने वाले बच्चों के भविष्य में खुद सर्वाइवर या हिंसा के अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है। लैंगिक हिंसा की एक विशेषता यह है कि यह कोई सामाजिक या आर्थिक सीमा नहीं जानती है और सभी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की महिलाओं और लड़कियों को प्रभावित करती है: इस मुद्दे को विकासशील और विकसित दोनों देशों में ख़त्म करने की ज़रूरत है।
कोविड-19 महामारी ने लैंगिक हिंसा और महिलाओं के आर्थिक नुकसान दोनों पर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। इस महामारी के समय दुनिया ने देखा कि महिलाओं को कार्यबल से बाहर कर दिया गया था, पुरुषों की तुलना में उनकी नौकरी खोने की संभावना दोगुनी थी। लैंगिक वेतन अंतराल काफी अधिक हो गया। परिणामस्वरूप इसने अधिक महिलाओं को गरीबी में धकेल दिया और लैंगिक हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं द्वारा स्थिति को जटिल बना दिया गया। पर्यवेक्षक इस घटना को केवल एक और “महिलाओं के मुद्दे” के रूप में देख सकते हैं, लेकिन यह वास्तविकता में अलग है; यदि इस अंतर को जारी रहने दिया जाता है, तो यह 2030 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में $1 ट्रिलियन से अधिक की कमी का खतरा पैदा कर देगा। क्योंकि महिलायें इस दुनिया की लगभग आधी हैं। और उन्हें अगर इस तरह से शोषित किया जाएगा तो यह किसी के लिए भी अच्छी खबर नहीं है।
साल 2013 में, महिलाओं की स्थिति पर आयोग (CSW57) के 57वें सत्र में इस तरह की हिंसा के कारण होने वाले आर्थिक और सामाजिक नुकसान पर ध्यान दिया गया और सभी सरकारों से संरचनात्मक और अंतर्निहित कारणों पर बहु-विषयक अनुसंधान और विश्लेषण जारी रखने का आग्रह किया गया। कानूनों और उनके कार्यान्वयन, नीतियों और रणनीतियों के विकास और संशोधन को सूचित करने के लिए महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा और इसके प्रकार और व्यापकता के लिए नुकसान और जोखिम कारक, और जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए ऐसी जानकारी को सार्वजनिक करना है।
महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा हर देश में मौजूद है, न केवल संघर्ष या संकट वाले देशों में, बल्कि उन देशों में भी जिन्हें शांतिपूर्ण देश कहा जाता है, उनमें सार्वजनिक और निजी दोनों जगहों पर मौजूद है। विकास पर दूरगामी नकारात्मक परिणामों के साथ महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा मानव अधिकारों का एक मौलिक उल्लंघन है। आंकड़े बताते हैं कि समाज और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की असमान भागीदारी उन्हें और पूरे समाज को प्रभावित करती है। महिलाओं का बहिष्कार और शोषण समग्र विकास को धीमा कर देता है और देशों के लिए सार्थक प्रगति हासिल करना असंभव बना देता है। दूसरी ओर, हिंसा को कम करना और कानून और व्यवहार दोनों में महिलाओं और पुरुषों के पूर्ण और समान अधिकार सुनिश्चित करना, कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाने में मदद करता है।